महासमुंद कलेक्टर ने संचालित समस्त रेत घाटों को 15 अक्टूबर तक अवैध उत्खनन परिवहन भण्डारण प्रतिबंध रोकथाम के लिए संयुक्त जांच दल गठन किए
प्रेस छत्तीसगढ़ महिमा महासमुंद। 18 जून 2021, महासमुंद कलेक्टर ने जिले में संचालित समस्त रेत घाटों को 15 अक्टूबर तक अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन, भंडारण पर प्रतिबंध रोकथाम के लिए संयुक्त जांच दल गठन किए हैं। जिले में संचालित समस्त रेत घाटों में उत्खनन एवं परिवहन प्रतिबंधित किया गया हैं। माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्षा काल में 10 जून 2021 से 15 अक्टूबर 2021 तक गौण खनिज रेत का नदी-नालों से उत्खनन एवं परिवहन प्रतिबंधित किया है। इस संबंध में कलेक्टर डोमन सिंह ने जिले में संचालित समस्त रेत घाटों में रेत का उत्खनन एवं परिवहन प्रतिबंधित किया है। इसके आलावा महासमुन्द विकास खण्ड में रेत के अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण के संबंध में नागरिकों,जन प्रतिनिधियोंं से सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए महासमुन्द विकास खण्ड में रेत के अवैध उत्खनन,परिवहन, भण्डारण के रोकथाम के लिए खनिज विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त जांच दल का गठन कर 02 दल प्रभारी अधिकारी एवं सहायक कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। जिनमें प्रथम दल प्रभारी अधिकारी महासमुन्द खनिज निरीक्षक जितेन्द्र चन्द्राकर एवं नायब तहसीलदार पटेवा क्षीरसागर बघेल शामिल हैं। इनके सहायक कर्मचारी नगर सैनिक प्रदीप प्रधान, नीलकण्ठ चन्द्राकर, इमरान खान,मनीष ढीढी एवं तीर्थराज ठाकुर होंगे। इसी तरह द्वितीय दल प्रभारी अधिकारी महासमुन्द अतिरिक्त तहसीलदार प्रेमुलाल साहू एवं नायब तहसीलदार झलप देवेन्द्र नेताम शामिल है। इनके सहायक कर्मचारी नगर सैनिक गज्जु ध्रुव,लीलाधर चन्द्राकर,प्रशांत कालू, प्रसन्न कुमार, अनंतराम चन्द्राकर शामिल है। इन दलों द्वारा प्रत्येक दिवस बारी-बारी से रात्रि 08ः00 बजे प्रातः 06ः00 बजे तक अवैध उत्खनन,परिवहन,भण्डारण के रोकथाम के लिए नियमानुसार कारवाई करेंगे।
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