सूचना आयुक्त ने जन सूचना अधिकारी ऊपर लगाया 75 हजार जुर्माना, और अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की दिए आदेश
प्रेस छत्तीसगढ़ महिमा महासमुंद। 10 मार्च 2021, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने एक बार फिर ग्राम पंचायत में पदस्थ जन सूचना अधिकारी पर सख्त कार्यवाही किया है । आर.टी.आई.एक्टिविस्ट रूपानंद सोई के द्वारा मांगी गई सूचना नहीं देने पर मुख्य सूचना आयुक्त एम.के.राउत ने जिला महासमुन्द के पिथौरा विकास खंड की ग्राम पंचायत राजासेवैया खुर्द के तत्कालीन सचिव दीनदयाल चौहान पर अलग-अलग तीन प्रकरण में 25000 - 25000 रूपए कुल 75000 रूपए का अर्थदंड लगाया है । साथ ही दीनदयाल चौहान के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुन्द को निर्देशित किया है। मिली जानकारी अनुसार आर.टी.आई .एक्टीविस्ट रूपानंद सोई ने कार्यालय ग्राम पंचायत राजासेवैया खुर्द में दिनांक 26/11/2018 को पृथक पृथक से तीन आवेदन प्रस्तुत कर पंचायत से संबंधित जानकारी मांगी गई थी। उक्त कार्यालय से 30 दिवस के बाद भी कोई जानकारी नही देने पर दिनांक 27/12/2018 को जनपद पंचायत पिथौरा में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिस पर अपीलीय अधिकारी ने सुनवाई करते हुए दिनांक 19/02/2019 को जनसूचना अधिकारी दीनदयाल चौहान को आदेशित की गई थी, कि अपीलार्थी को एक सप्ताह में जानकारी प्रदान करें । लेकिन जनसूचना अधिकारी दीनदयाल चौहान ने जानकारी प्रदान करने में कोई रूचि नही ली तभी एक्टीविस्ट रूपानंद सोई ने दिनांक 15/03/2019 को उक्त मामले के तीन प्रकरण में राज्य सूचना आयोग रायपुर में द्वितीय अपील प्रस्तुत किया। उक्त प्रकरण में राज्य सूचना आयोग के निर्देश के बाद भी जनसूचना अधिकारी दीनदयाल चौहान ने अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं दी और न ही जानकारी देने का कारण बताया फिर भी आयोग द्वारा सुनवाई में पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी आयोग के आदेशों का घोर अवहेलना करने पर मुख्य सूचना आयुक्त एम.के.राउत ने कार्यालय ग्राम पंचायत राजासेवैया खुर्द के तात्कालीन सचिव/जनसूचना अधिकारी दिनदयाल चौहान को तीन प्रकरण में 25000 - 25000 रूपए कूल 75 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही करने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुन्द को निर्देशित किया है।
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